हरिद्वार के शिवालिक नगर में अनधिकृत होटल निर्माण पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, तीन इमारतें सील
हरिद्वार, उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद द्वारा हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तीन निर्माण स्थलों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई भूखण्ड संख्याएं आर-81 और एच-25 पर की गई, जहां बिना स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूखण्ड संख्या आर-81, जो कि होटल प्रशांत ग्रैंड के पास स्थित है, पर पंकज चौहान द्वारा भूतल और दो ऊपरी मंजिलों में व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, बगल में ही बेसमेंट के ऊपर पांच मंजिलों का एक और व्यावसायिक निर्माण भी बिना स्वीकृति के शुरू कर दिया गया था। परिषद ने इस अनधिकृत निर्माण को लेकर संबंधित धाराओं के तहत श्री चौहान को नोटिस जारी किया और निर्माण तत्काल रोकने के आदेश दिए। बावजूद इसके, उन्होंने आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा।
इसी प्रकार, भूखण्ड संख्या एच-25 पर विमल कुमार द्वारा भी भूतल पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। इस पर भी परिषद ने नोटिस जारी करते हुए निर्माण रोकने के निर्देश दिए, किन्तु निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य को जारी रखा गया।
इन सभी मामलों में लगातार अवहेलना को देखते हुए प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों निर्माणों को सील कर दिया। साथ ही, अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को कड़ी हिदायत दी गई है कि सील को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न करें और भविष्य में नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही कोई निर्माण करें।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अब और सख्त नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।